पानीपत कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को सुनाई बीस साल की सजा

पानीपत, 6 मार्च (हि.स.)। पानीपत जिले के एक गांव में घर में घुसकर नाबालिग से बलात्कार करने वाले दोषी को अदालत ने बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट्रैक कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना न देने पर दोषी 3 साल अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है।

सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में 13 जनवरी को एक मां ने बताया था कि वह थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। वह मेहनत मजदूरी का काम करती है। वह 6 बेटियों की मां है। जिनमें पांच बेटियां शादीशुदा है। 12 जनवरी को वह दवाई लेने के लिए दूसरे गांव गई हुई थी। उसकी 16 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी।

इसी दौरान बेटी को घर में अकेला देखकर राहुल निवासी गांव तारपुर जिला करनाल घुस आया। जिसने वहां नाबालिग के साथ बलात्कार किया। इसके बारे में किसी को भी बताने पर राहुल ने मां-बाप को जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसकी धमकी से नाबालिग डर गई थी। जिसने घटना के अगले दिन मां को आपबीती बताई थी। अब जाकर पीड़िता को न्याय मिला।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल वर्मा

   

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