सार्वजनिक रूप से नशा करने और उपद्रव मचाने के लिए अदालत ने सामुदायिक दंड का आदेश दिया

जम्मू, 14 अगस्त (हि.स.)। सार्वजनिक रूप से नशा करने और उपद्रव मचाने के एक हालिया मामले में माननीय वन न्यायालय जम्मू ने रेशमगढ़ जम्मू निवासी राहुल पुत्र श्याम लाल को सामुदायिक दंड का दोषी ठहराया है।

यह घटना कल हुई जब राहुल शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करते और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए पाया गया। आईसी पीपी जीएमसी तनविंदर सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया।

माननीय अदालत ने धारा 355 बीएनएसएस के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए आरोपी को सामुदायिक दंड भुगतने का निर्देश दिया है।

सामूहिक दंड के तहत राहुल को रेशमगढ़ कॉलोनी स्थित अंबेडकर पार्क की तीन दिनों तक सफाई करने का आदेश दिया गया है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य दंडात्मक उपाय लागू करने के बजाय आरोपी में सुधार लाना है।

सामुदायिक दंड पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक न्याय के प्रति न्यायालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सामुदायिक सेवा में संलग्न होकर अभियुक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों पर चिंतन करे और समुदाय की भलाई में योगदान दे।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

   

सम्बंधित खबर