हरियाणा ने नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद की
- Sunny Kumar Kumar
- Jul 15, 2025
जिला नूंह में सार्वजनिक कानून एवं व्यवस्था की संभावित गड़बड़ी के मद्देनजर लिया गया यह निर्णय
चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने 13 जुलाई, 2025 (21:00 बजे) से 14 जुलाई, 2025 (21:00 बजे) तक जिला नूंह के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं आदि को बंद कर दिया है।इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।प्रवक्ता ने बताया कि जिला नूंह में सार्वजनिक उपयोगिताओं में व्यवधान, सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना के मद्देनजर, मोबाइल फोन और एसएमएस पर विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है।प्रवक्ता ने बताया कि यह आदेश सार्वजनिक सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए जारी किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू परिवारों की ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को छूट दी गई है, जिससे राज्य के वाणिज्यिक/वित्तीय हित और व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू आवश्यकताएं प्रभावित नहीं होंगी।उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



