लोकसभा ने आयकर विधेयक 2025 को किया पारित, अब राज्यसभा में होगा पेश
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- Aug 11, 2025

नई दिल्ली 11 अगस्त (हि.स)। लोकसभा ने सोमवार को संशोधित आयकर विधेयक, 2025 और कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित कर दिया। नए आयकर विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित आयकर विधेयक, 2025 और आयकर (संख्या 2) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया, जिसे तुरंत बाद पारित कर दिया गया। इससे पहले सीतारमण ने लोकसभा में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करते हुए संशोधित आयकर विधेयक, 2025 पेश किया था। ये आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाला विधेयक है।
इससे पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने नए आयकर विधेयक, 2025 को वापस ले लिया था, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर वित्त मंत्री ने पेश किया था। संशोधित आयकर विधेयक, 2025 में भाजपा के सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया गया हैं। ये विधेयक मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करेगा। पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने आयकर विधेयक के लिए 285 सुझाव दिए थे।
नया संशोधित आयकर विधेयक, 2025, आयकर से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से लाया गया है। यह आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। वर्तमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना जरूरी है, जिसके बाद फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर



