एनआईए ने यूएपीए के तहत जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में जमीन के दो भूखंड कुर्क किए
- DSS Admin
- Jun 17, 2026
बारामुला, 17 जून (हि.स.)।राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में जमीन के दो भूखंड कुर्क किए।
अधिकारियों ने कहा कि कनिसपोरा में 7.5 मरला (2,050 वर्ग फुट) और 6 मरला (1,632 वर्ग फुट) के भूखंड शाहीन अहमद लोन के हैं जो 2020 में एनआईए द्वारा दर्ज एक मामले में आरोपी हैं। यह कुर्की यूएपीए की धारा 33 (1) के तहत जम्मू में एक नामित एनआईए अदालत द्वारा जारी आदेश के आधार पर की गई । यह कुर्की भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी राज्य एजेंसियों से जुड़ी गहरी साजिश की एनआईए की हाई-प्रोफाइल जांच का हिस्सा है। जांच अवैध हथियार नेटवर्क, आतंकी फंडिंग और पूर्व पुलिस उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह के साथ हिजबुल आतंकवादियों को पकड़ने पर केंद्रित है।
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