पलवल: चाइनीज मांझा बेचने पर हाे सकती है पांच साल की जेल व एक लाख जुर्माना: एसपी वरूण सिंगला
- Admin Admin
- Jul 17, 2025

पलवल, 17 जुलाई (हि.स.)। जिला पुलिस ने पलवल में चाइनीज मांझे के उपयोग, खरीद, भंडारण और निर्माण पर कड़ा रुख अपनाया है। जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का उपयोग करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। इसमें पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।
एसपी सिंगला ने गुरूवार को जानकारी देते हुए बताया कि ग्लास-लेपित सिंथेटिक चाइनीज मांझा इंसानों, पक्षियों और जानवरों के लिए अत्यंत खतरनाक है। यह धारदार मांझा क्षण भर में शरीर के अंगों को काट सकता है और कई बार जानलेवा साबित होता है। इसीलिए प्रशासन ने इसकी बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है।
उन्होंने पतंगबाजों से अपील की है कि वे पतंग उड़ाने से पहले अपने मांझे की जांच कर लें कि कहीं वह चाइनीज मांझा तो नहीं है। पुलिस चाइनीज मांझे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रही है। एसपी ने बताया कि यह मांझा काटन फैब्रिक से नहीं, बल्कि हानिकारक केमिकल से बनता है, जो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। हाल ही में शहर थाना और कैंप थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे के भंडारण के दो मामले दर्ज किए गए हैं, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिंगला ने आम जनता से अपील की है कि चाइनीज मांझे के उपयोग या भंडारण की जानकारी मिलने पर तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचित करें।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / गुरुदत्त गर्ग