नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा 1.30 लाख का जुर्माना
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- Apr 23, 2025

झुंझुनू, 23 अप्रैल (हि.स.)।पोक्सो कोर्ट झुंझुनू ने एक और मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा के साथ—साथ एक लाख 30 हजार रूपए का जुर्माना अलग—अलग धाराओं में लगाया है। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने बताया कि 24 अप्रेल 2022 को झुंझुनू के सदर थाना इलाके के एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था कि उसकी 15 साल की बेटी नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गई थी। बेटी के साथ क्लास में विजय नाम का युवक था। जिसकी जानकारी योगेश मीणा थी। जिसके चलते पीड़िता की जानकारी भी सवाईमाधोपुर जिले के मानटाउन थाना इलाके के पुलिस लाइन के पीछे आदर्श नगर निवासी योगेश मीणा पुत्र रामसिंह मीणा से हो गई।
योगेश मीणा ने पहले झुंझुनू सदर थाना इलाका क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग से दोस्ती की। इसके बाद उसके साथ कोटा में ही एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने से पहले पीड़िता को ज्यूस में नशे की दवा पिलाई। जिससे पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता को जब होश आया और उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। जिसके बाद कई बार पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद घबराई हुई पीड़िता वापिस गांव लौट आई। लेकिन आरोपी लगातार आरोपी पीड़िता को धमकी देता रहा और 10 लाख रूपए की डिमांड की। जब डिमांड पूरी नहीं की तो आरोपी ने व्हाट्स अप ग्रुप पर पीड़िता की अश्लील फोटो वायरल कर दी। जिसके बाद परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में आरोपी योगेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। जो फिलहाल जेल में है।
इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश इसरार खोखर ने आरोपी को 20 साल के कारावास के साथ—साथ आईटी और पोक्सो एक्ट की धाराओं में अलग—अलग कुल 1 लाख 30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। भांबू ने बताया कि योगेश मीणा आपराधिक प्रवृत्ति का था। न्यायालय में यह भी तथ्य रखे गए कि योगेश मीणा पर पूर्व से दो मामले चल रहे है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश