
वर्ष 2022 के मामले में अदालत ने सुनाई सजा
हिसार, 21 अप्रैल (हि.स.)। एडीजे डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने मानसिक रूप
से मंदबुद्धि लड़की से होटल में रेप करने के आरोपित युवक राजीव नगर के नवीन को दोषी
करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
पुलिस ने साल 2022 में मामला दर्ज करवाया था।
सरकारी वकील विजेंद्र कुमार ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने रेप सहित अन्य
धाराओं में केस दर्ज किया था। अदालत ने उसे शुक्रवार को दोषी करार दिया था।
अदालत में
चले माामले के अनुसार लड़की की मां ने मामले में एचटीएम थाना पुलिस में केस दर्ज करवाया
था। पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी मानसिक रूप से दिव्यांग 22 वर्षीय बेटी रोजाना
घर के नजदीक पार्क में खेलने जाती थी।
शाम को छह बजे तक वापस आ जाती थी। 25 जनवरी
2022 को साढ़े छह बजे भी बेटी नहीं आई। पुलिस को डायल 112 पर काल कर इस बारे में सूचना
दी। बेटी को आसपास व रिश्तेदारों के पास ढूंढ़ा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा।
इसके बाद पुलिस को शिकायत दी, तो पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू
की।
पुलिस ने उसे एक युवक के साथ होटल से बरामद किया। लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके
मामा का बेटा और वह घूम रहे थे। वहां पर एक युवक आया था और उसने उसके भाई को घर भेज
दिया था और कहा था वह थोड़ी देर में उसे घर छोड़ जाएगा।
आरोपित युवक उसे घुमाने की
बात कहकर साथ ले गया और वहां ले जाकर रेप किया। सरकारी वकील विजेंद्र कुमार ने बताया
कि पुलिस ने रेप सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर