ग्रामीणों ने पोक्सो पीड़िता के साथ आराेपित की करवा दी शादी

दुमका, 7 जून (हि.स.)। जिला के तालझारी थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग से शादी का वादा कर यौन शाेषण करने

के मामले में पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित की ओर से पीड़िता के मांग में सिंदूर लगाने का फोटोग्राफ वायरल होने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में बाल विवाह अधिनियम 2006 और किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं नहीं जोड़ी है और न ही बाल विवाह करवाने वालों को आराेपित बनाया है।

इस केस के अनुसंधानकर्ता एसआई पी भगत ने 06 जून की रात पीड़िता को बरामद करने के बाद दुमका के धधकिया स्थित बालिका गृह में रखा था। शनिवार को एसआई ने महिला पुलिस के माध्यम से पीड़िता को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

सदस्य डा राज कुमार उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता को यौन हमला (पोक्सो) के अलावा चाइल्ड मैरिज श्रेणी में भी सीएनसीसीपी (देखभाल और संरक्षण के जरूरत वाला बालक) घोषित किया गया है। पीड़िता ने समिति को बताया है कि वह चार भाई बहनों में सबसे बड़ी है और आठवीं कक्षा में पढती है। उसके पिता यूपी के कानपुर में काम करते हैं और मां भी पिता के साथ ही रहती है। पड़ोस में ही उसका नानी घर है जहां नाना और मामा रहते हैं। पिछले एक साल से इस लड़के के साथ उसका प्रेम संबंध था और इस दौरान लड़के ने उससे शादी का वादा कर दो से अधिक बार उसके ही घर पर उसके साथ शरीरिक संबंध बनाया है।

जब लड़के ने शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने उसके खिलाफ थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवायी है। सदस्य डा राज कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस मामले में समिति ने ग्राम ज्योति के मुकेश कुमार दुबे को सपोर्ट पर्सन नियुक्त किया है और पीड़िता के माता- पिता, नाना‘नानी एवं मामा को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। समिति ने जरमुण्डी बीडीओ सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए बाल विवाह में शामिल लड़का, दोनों पक्षों के रिश्तेदार और ग्रामीणों को चिन्हित करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा और किशोर न्याय के तहत अलग से एक प्राथमिकी दर्ज करवाने का निर्देश भी जारी किया है।

समिति ने पीड़िता को धधकिया स्थित बालगृह में आवासित करते हुए जिला बाल संरक्षण पदाधिकार से त्वरित सामाजिक जांच रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है। समिति ने सीसीआई के अधीक्षक को पोक्सो पीड़िता को दुमका के पुराना सदर अस्पताल में स्थित मनोचिकित्सा केन्द्र में लुल्फ्किर अली भुट्टो से काउनसेलिंग करवाने का भी आदेश दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार

   

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