तालाब में डूबने से मासूम की मौत के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज

--न्यायालय के आदेश पर ढाई महीने बाद दर्ज किया मुकदमा

झांसी, 03 दिसम्बर (हि.स.)। थाना सीपरी बाजार क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से मछली पालन के लिए बनाए गए तालाब में डूबने से कालोनी के ही ड्राई फ्रूट्स कारोबारी नाथूराम साहू के अबोध नाती भौमिक की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर ढाई माह बाद चार भूमि मालिकों के खिलाफ पुलिस को नामजद रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी।

आरोपितों के खिलाफ धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

ज्ञात हो कि मछली पालन हेतु अवैध रूप से बनाए गए तालाब में गिरकर करीब दो वर्षीय मासूम की मौत हो गयी थी। उक्त प्रकरण में सीजेएम के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देते हुए सुभाषगंज, हाल निवासी एफ ब्लाक अयोध्यापुरी कालोनी निवासी नाथूराम साहू ने बताया कि उसके घर के पीछे आम सड़क से लगी सिमरधा निवासी खुमान, रामस्वरूप, भगवानदास एवं नारायण दास की जमीन है। उक्त जमीन पर अभियुक्तों ने खुदाई करा कर जमीन को तालाब में तब्दील कर दिया और उक्त तालाब में अभियुक्तगण मछली पालन का कार्य करते हैं। अभियुक्तों के इस तालाब के पानी में कई प्रकार के जहरीले जीव जन्तु निवास करते हैं। जिस कारण दुर्घटनाएँ होती रहती हैं।

इस सम्बन्ध में मोहल्ले वासियों ने कई बार प्रशासन से लिखित शिकायत की किन्तु अभियुक्तों ने अपनी जमीन पर बनाये तालाब को समतल नहीं किया और न ही सड़क से लगे तालाब को घेरने हेतु कोई भी बाउण्ड्रीबाल का निर्माण कराया।

बताया कि 15 सितम्बर 2025 को सुबह करीब 8 बजे उसका 22 माह का पौत्र भौमिक साहू पुत्र अभिषेक साहू खेलते हुए उक्त जमीन में बने तालाब में गिर गया तथा तालाब में कई फुट गहरे पानी में डूब गया। अबोध बच्चे को मोहल्ले के कुछ लोगों ने तालाब के पानी से निकाला तथा उसे सूचित कर अस्पताल ले गये। अस्पताल में चिकित्सक ने बच्चे भौमिक साहू को मृत घोषित कर दिया। बताया कि उसके पौत्र भौमिक साहू की मृत्यु अभियुक्तों द्वारा जमीन में तालाब बनाने व तालाब के किनारे कोई बाउण्ड्रीबाल नहीं बनाने की लापरवाही के कारण घटित हुई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किए जाने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश पर थाना सीपरी बाजार पुलिस ने आरोपित सिमरधा निवासी खुमान, रामस्वरूप, भगवान दास एवं नारायण दास के खिलाफ धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया

   

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