चंडीगढ़ में कार खरीदने पर 1 हजार लगेगा सेस:गौ सेवा सेस दोगुना किया, बिजली की हर यूनिट पर 6 पैसे वसूली; अधिसूचना जारी
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- Jul 01, 2025
चंडीगढ़ प्रशासन ने गौ सेवा सेस (Cow Cess) को दोगुना कर दिया है, जिससे अब कार रजिस्ट्रेशन और बिजली खर्च करना महंगा पड़ेगा। अब चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर ₹500 की जगह ₹1000 गौ सेस लिया जाएगा। बिजली की हर यूनिट पर पहले 2 पैसे का सेस लगता था, जो अब बढ़ाकर 6 पैसे कर दिया गया है। यह अधिसूचना "पंजाब गोकशी निषेध अधिनियम, 1955" की धारा 7 के तहत जारी की गई है, जो चंडीगढ़ में भी लागू है। वसूली प्रशासन के अलग-अलग विभाग करते हैं, लेकिन पूरी राशि चंडीगढ़ नगर निगम को दी जाती है। हालांकि, इस सेस को लेकर पहले भी विवाद रहा है। निगम का आरोप है कि आबकारी विभाग द्वारा वसूली गई राशि में हिस्सेदारी घटाई जा रही है। जहां 2022-23 में निगम को ₹20.25 करोड़ मिले थे, वहीं 2024-25 में यह घटकर सिर्फ ₹2.92 करोड़ रह गई। 4 पहिया निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सेस की वसूली चंडीगढ़ प्रशासन के रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) द्वारा की जाएगी, जबकि कॉमर्शियल वाहनों पर सेस राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा वसूला जाएगा। बिजली के बिलों पर यह सेस सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी (ऑपरेशन) सर्कल द्वारा वसूला जाएगा। इस वर्ष मार्च में नगर निगम सदन ने बिजली की हर यूनिट पर अतिरिक्त 6 पैसे का गौ सेस लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, जो अब लागू कर दिया गया है। गौ सेस की वसूली प्रशासन के चार विभागों द्वारा की जाती है, इनमें STA, RLA, बिजली विभाग और आबकारी एवं कराधान विभाग। आबकारी नीति के तहत देसी शराब की 750 ml बोतल पर ₹0.50, बीयर की 650 ml बोतल पर ₹0.50 और व्हिस्की की 750 ml या 700 ml की बोतल पर ₹1 का गौ सेस लगाया गया है। इस राशि को थोक विक्रेता नगर निगम के विशेष बैंक खाते में जमा कराएंगे।



