एसीबी ने धन की हेराफेरी के लिए तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया

एसीबी ने धन की हेराफेरी के लिए तत्कालीन शाखा प्रबंधक के खिलाफ  मामला दर्ज किया
जम्मू
जम्मू और कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी देविका शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड  उधमपुर से धन की हेराफेरी के साथ साथ देविका शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड चिन्नैनी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित गुप्ता द्वारा किए गए धोखाधड़ी के संबंध में संचार प्राप्त होने पर सत्यापन किया था। सत्यापन से पता चला कि उक्त अमित गुप्ता 2014 से देविका शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड चेनानी के शाखा प्रबंधक के रूप में बने रहे और अपने कार्यकाल के दौरान वे विभिन्न अवैध कृत्यों में लिप्त थे जैसे कि फर्जी खाते खोलना, विभिन्न खातों से धन की निकासी हस्तांतरण बिना किसी प्रमाणीकरण के असमायोजित खातों सहित, अनुमोदन के बिना ऋण राशि का वितरण, अनुमोदन के बिना सीसी सीमा में वृद्धि, विभिन्न शीर्षों के तहत धन का डायवर्जन देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चेनानी के शाखा प्रबंधक के रूप में उनके द्वारा 17656363 का गबन किया गया है। उक्त गबन की गई राशि में से 15287907 उनके द्वारा वसूल समायोजित किए गए हैं। जबकि 2368456 की राशि अभी भी वसूलने योग्य है। सत्यापन के दौरान उक्त अमित गुप्ता ने तर्क दिया कि उन्हें बैंक के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया था। जिन्होंने उन्हें अग्रिम देने, बिना किसी सुरक्षा प्राप्त किए जमा के खिलाफ  उत्पाद ओडी का उपयोग करने के साथ साथ ब्याज दर आदि में कर्मचारियों के लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी श्रेणी में सावधि जमा बनाने के लिए मजबूर किया। जांच के दौरान ऐसे अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की जानी है। सत्यापन के दौरान यह सामने आया कि अमित गुप्ता तत्कालीन शाखा प्रबंधक देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चेनानी द्वारा किए गए गबन और धोखाधड़ी के संबंध में बैंक द्वारा एक जांच भी की गई थी। जिसमें 17656363 की राशि के गबन के बारे में पता चला। उक्त बैंक के प्रबंधन ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इस तरह से कार्य करके अमित गुप्ता तत्कालीन शाखा प्रबंधक देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चेनानी ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके बेईमानी और धोखाधड़ी से केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक धन का गबन किया। जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने के साथ साथ देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चेनानी को भी नुकसान हुआ है। उपर्युक्त तथ्य जम्मू कश्मीर पीसी अधिनियम, एसवीटी की धारा के साथ धारा 5;2 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करते हैं। 2006 में देविका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चेनानी के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमित गुप्ता के खिलाफ  मामला दर्ज किया गया। परिणामस्वरूप पुलिस स्टेशन एसीबी उधमपुर में एफआईआर नंबर 01 दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। माननीय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय उधमपुर से सर्च वारंट प्राप्त करने के बाद एसीबी की टीम ने उधमपुर में अमित गुप्ता के घर की तलाशी भी ली। मामले में आगे की जांच जारी है।

   

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