किशोर की हत्या मामले में एक को आजीवान कारावास व दूसरे को सात वर्षों की सजा

पूर्वी चंपारण,20 मार्च (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 22 रेशमा वर्मा ने फिरौती के लिए एक किशोर का अपहरण कर हत्या मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व पैंतीस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सजा अरेराज के मूल निवासी वर्तमान तुरकौलिया रघुनाथपुर गंडक कॉलोनी निवासी युवराज कुमार गिरि उर्फ चीकू गिरी को हुई। वहीं दूसरे अभियुक्त हरसिद्धि थाना के दुदही निवासी अमर सहनी के पुत्र टुन्ना सहनी को साक्ष्य छुपाने मामले में दोषी पाते हुए सात वषों का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाए।

मामले में मलाही थाना के ममरखा भैया टोला निवासी ब्रजभूषण तिवारी ने तुरकौलिया (रघुनाथपुर ओपी) थाना कांड संख्या 813/2019 दर्ज कराते हुए अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि उसका एकलौता पुत्र साहिल कुमार उर्फ सीजु उम्र 17 वर्ष रघुनाथपुर स्थित आकाश कंप्यूटर क्लास के बगल में डेरा लेकर रहता था तथा वह पॉलिटेक्निक कॉलेज का छात्र था। 15 नवंबर 2019 की सुबह 9.30बजे से वह लापता हो गया। उसका मोबाईल भी बंद था।

पुलिस मामले के तहकीकात में जुटी तथा मोबाईल लोकेशन एवम् सूत्रों को जोड़ते हुए उसके संबंधी तक पहुंची तथा तीन युवक नीतीश तिवारी, युवराज कुमार गिरि व टुन्ना सहनी को धर दबोचा। उसके निशानदेही पर 20 नवंबर 2019 को रघुनाथपुर बालगंगा धनौती नदी किनारे शव को जमीन में गाड़ा था, उसे पुलिस ने खोज निकाला। पुलिस ने अनुसंधान पुरी कर नामजद तीनों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित कर दिया। सत्रवाद संख्या 58/2021 विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने दस गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा । विचारण के दौरान नीतीश तिवारी का वाद पृथक हो गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद उक्त सजा सुनाए। वहीं मृतक अपने माता पिता का एकलौता संतान होने के कारण न्यायालय ने बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम 2014 के तहत सहायता दिलाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार

   

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