
मुंबई, 4अप्रैल ( हि,. स.) । ठाणे शहर के कलवा क्षेत्र में लगभग चार वर्ष पहले एक 13वर्षीय नाबालिगा को हवस का शिकार बनाने वाले नराधामी को ठाणे जिले के न्यायालय के न्यायाधीश डी एस देशमुख ने बीस वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है ,।इसके साथ ही बलात्कारी पर 20हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा बलात्कारी को भुगतना होगी।ठाणे पुलिस आयुक्त के जन संपर्क अधिकारी तथा पुलिस निरीक्षक रवीन्द्र वाणी ने आज बताया कि कलवा में 17अगस्त 2021को घोलाई नगर में रहने वाले 23वर्षीय महेश सखाराम कांबले ने अकेले में मौका पाकर 13वर्षीय मासूम नाबालिग बालिका के साथ मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत की थी ।इसके बाद पुलिस ने बलात्कारी महेश सखाराम कांबले को 376 धारा के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। इस मामले की जांच कर रहे ठाणे पुलिस के क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक सुदेश आजगवांकर ने पॉक्स न्यायालय के समक्ष बलात्कारी महेश सखाराम कांबले के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए थे।जबकि सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रेखा हिवराले ने पीड़िता का पक्ष रखा था।
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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा