जींद : नशीला पदार्थ दे गहने व नगदी चोरी के जुर्म में दो वर्ष कैद की सजा

जींद, 13 जनवरी (हि.स.)। जींद में एडीजे कीर्ति जैन की अदालत ने महिला को पानी में नशीला पदार्थ पिला कर गहने चोरी करने के जुर्म में साेमवार काे फैसला सुनाते हुए एक महिला को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव रामगढ़ निवासी धर्मपाल की पत्नी सुशील ने 24 मार्च 2021 पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि गत 19 मार्च को वह बैंक में पैसे निकलवाने के लिए आई हुई थी। बैंक से उसने 24 हजार रुपये की राशि निकलवाई थी। जिसके बाद वह एसडी स्कूल के पास चली गई। वहां से एक औरत ने उसका पीछा करना शुरु कर दिया। इस दौरान महिला ने उसे बातों में उलझा लिया और उसे तांगा चौंक की तरफ ले गई। बाद वह उसे अमरेहड़ी रोड से नहर की तरफ ले गई और उसे पानी में कोई नशीली दवाई मिला कर पिला दिया जिससे वह अपनी चेतना खो बैठी। जब उसे होश आया तो वह सेक्टर आठ में मिली। उसकी 24 हजार रुपये की नगदी, सोने का ओम, कानों की बालियां व चांदी की चैन गायब मिली। सिविल लाइन थाना पुलिस ने सुशील की शिकायत पर अज्ञात महिला के खिलाफ चोरी व नशीला पदार्थ देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच को आगे बढाया तो श्याम नगर निवासी राजपति का नाम सामने आया था। जिस पर पुलिस ने राजपति को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति जैन की अदालत ने राजपति को दोषी करार देते हुए दो साल का कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

   

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