पूर्व सांसद अपारूपा पोद्दार को अंतरिम जमानत, 30 सितंबर को अदालत में पेशी

कोलकाता, 04 जुलाई (हि. स.)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मामले में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद शाकिर अली को जमानत मिलने के 24 घंटे के भीतर उनकी पत्नी और पूर्व सांसद अपारूपा पोद्दार को भी अंतरिम जमानत मिल गई। शनिवार को उन्होंने श्रीरामपुर महकमा अदालत में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें राहत दी। हालांकि, अदालत ने उन्हें 30 सितंबर को साल्टलेक स्थित मयुख भवन के सांसद-विधायक विशेष न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

चंदननगर पुलिस आयुक्तालय के अनुसार, अपारूपा पोद्दार को पूछताछ के लिए दोबारा नोटिस भेजा जा सकता है। पुलिस का कहना है कि शाकिर अली की गिरफ्तारी के दौरान मौजूद लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि गत मंगलवार को शाकिर अली की गिरफ्तारी के समय पुलिस के कार्य में बाधा डालने के आरोप में अपारूपा पोद्दार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शुक्रवार को उन्हें श्रीरामपुर थाने में पेश होना था, लेकिन पुलिस के अनुसार वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुईं। इसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराएं भी जोड़ दी गईं, जिसके कारण उन्हें अदालत से जमानत लेनी पड़ी।

शनिवार को अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अपारूपा पोद्दार ने मीडिया से कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके वकील ही पक्ष रखेंगे।

उनके अधिवक्ता जयदीप मुखर्जी ने कहा कि वे 30 सितंबर को सांसद-विधायक विशेष न्यायालय में उपस्थित होंगे। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है और आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मामले में कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी।

वहीं, चंदननगर के पुलिस आयुक्त सुनीलकुमार यादव ने कहा कि मामले में कुछ तथ्यों की जानकारी के लिए अपारूपा पोद्दार को बुलाया गया था। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

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