--भारी मात्रा में खाद बनाने वाले उपकरण और मटैरियल बरामद--मेसर्स एमएसआर ट्रैडर्स के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
हमीरपुर, 02 दिसम्बर (हि.स.)। सोमवार को उप जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी द्वारा मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव में नकली खाद बनाने की सूचना पर छापा मारकर नकली खाद व उपकरण आदि बरामद कर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
जिला कृषि अधिकारी हमीरपुर डाॅ. हरीशंकर ने मुकदमा दर्ज कराते हुये बताया है कि एक दिसम्बर को उप जिलाधिकारी मौदहा राज कुमार गुप्ता द्वारा सूचित किया गया था कि क्षेत्र के ग्राम छिरका में मेसर्स एमएसआर ट्रेडर्स के निर्माण इकाई डीईएफ यूरिया में अनुदानित यूरिया का प्रयोग करके यूरिया डीईएफ तरल यूरिया का निर्माण किया जा रहा है। सूचना पर जिला कृषि अधिकारी ने वरिष्ठ सहायक सत्येंद्र कुमार सिंह, कनिष्ठ सहायक राहुल वर्मा के साथ उप जिलाधिकारी मौदहा की मौजूदगी में उपनिरीक्षक दीपक कुमार, मोहित, कान्सटेबल के साथ जाकर छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान उक्त फर्म के संचालक निजामुद्दीन पुत्र शमसुल निवासी कम्हरिया मौदहा मौके पर मिले। निर्माण इकाई परिसर में अनुदानित यूरिया आरसीएफ की 9 बन्द बोरी व 92 खाली बोरी रखी हुयी पायी गयी। साथ ही 42 सफेद खुली बोरी जिसमें यूरिया जैसे दिखने वाले सफेद दाने रखे हुये पाये गये। जिसके ऊपर टेक्निकल ग्रेड यूरिया अंकित पाया गया।
उप जिलाधिकारी व फर्म के संचालक के समक्ष अनुदानित यूरिया के बंद बोरी से एक नमूना तथा खुली सफेद बोरी जिसमें यूरिया जैसे दिखने वाले सफेद दानों से एक नमूना गृहीत करते हुये मौके पर सील किया गया। अनुदानित यूरिया के 8 बंद बोरी व एक खुली बोरी तथा यूरिया जैसे दिखने वाले दानों की 42 सफेद बोरी के साथ 92 खाली बोरी अनुदानित यूरिया की एक लोडर में रखवाकर पुलिस बल की अभिरक्षा में थाना मौदहा में सुपुर्द किया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मेसर्स एमएसआर ट्रेडर्स छिरका के संचालक के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 25.2 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा