देहरादून, 13 अगस्त (हि.स.)। नागरिकों के हित में समान नागरिक संहिता नियमावली के तहत विवाह पंजीकरण शुल्क 250 रुपये की छूट की समय सीमा को 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने विवाह पंजीकरण में नागरिकों की सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
इस संबंध में गृह विभाग ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि समान नागरिक संहिता नियमावली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह इस संहिता के लागू होने से पूर्व पंजीकृत या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो या विवाह निरस्त हुआ हो व अन्य कारण हों। ऐसे मामलों में विवाह पंजीकरण के लिए पूर्व की अधिसूचना 6 जून 2025 द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क 250 रुपये की दी गई छूट की समय-सीमा को 26 जनवरी, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
हिन्दुस्थान समाचार / विनोद पोखरियाल



