दिल्ली की एक अदालत 20 नवंबर को राशिद के मामले पर सुनाएगी फैसला 

जम्मू, 13 नवंबर (हि.स.) दिल्ली की एक अदालत 20 नवंबर को इस बात पर विचार कर सकती है कि जेल में बंद बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद के खिलाफ कथित आतंकी फंडिंग मामले को नामित एमपी/एमएलए अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने कहा था कि अब चूंकि राशिद सांसद हैं, इसलिए यह मामला सांसदों के मामले में सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत में जा सकता है।

बुधवार को उन्होंने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले पर बहस करने के लिए समय मांगा था।

न्यायाधीश जिन्होंने पहले मामले में जमानत आदेश सुरक्षित रखा था ने इस बात पर जोर दिया था कि वह पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार करेंगे और मामले को विशेष अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं।

न्यायाधीश ने जमानत पर आदेश 19 नवंबर के लिए टाल दिया था। अदालत ने कहा था, चूंकि हम अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि क्या मामले की सुनवाई इस अदालत द्वारा की जाएगी या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की नामित एमपी/एमएलए अदालत द्वारा। राशिद ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने के बाद 28 अक्टूबर को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 10 सितंबर को अदालत ने इंजीनियर राशिद के नाम से लोकप्रिय शेख अब्दुल राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी और उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश को स्थगित कर दिया था। राशिद की अंतरिम जमानत बाद में उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के आधार पर और दस्तावेजों के सत्यापन पर एनआईए द्वारा याचिका का विरोध नहीं करने के बाद 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। नवनिर्वाचित सांसद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जब एनआईए ने उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह

   

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