हिसार : हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक धरने व प्रदर्शन के अधिकार पर कुठाराघात : लाल बहादुर खोवाल

अतार्किक विधेयक पारित करवाकर भाजपा जनता के मूलभूत अधिकारों का कर रही हनन

हिसार, 19 मार्च (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पर रखे गए

हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पर हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट ने बुधवार काे कड़ी

प्रतिक्रिया की है। पार्टी संगठन के अनुसार इस विधेयक के माध्यम से सरकार लोकतांत्रिक

अधिकारों का हनन कर रही है। हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने

बुधवार को कहा कि अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से धरने व प्रदर्शन

करना हर नागरिक का अधिकार है। इस अधिकार पर कुठाराघात करते हुए भाजपा सरकार हरियाणा

शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पारित करना चाहती है।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक पारित

होने के बाद कोई भी व्यक्ति या समूह शव के साथ प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं

अपने जायज अधिकारों की मांग के लिए प्रदर्शन करने पर छह महीने से तीन साल तक कैद और

एक लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के अनुसार यदि परिजन

शव को स्वीकार नहीं करते हैं तो पुलिस अपने स्तर पर अंतिम संस्कार करवा देगी।

लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी गरीब या असहाय का

मर्डर करने पर जब न्याय नहीं मिलता तो उसके परिजन मजबूरीवश शव को रखकर प्रदर्शन करते

हुए न्याय की मांग करते थे। इसी भांति कई बार प्रभावशाली व्यक्ति मौत के मामले को दबाने

की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में न्याय के लिए परिजनों को धरना व प्रदर्शन का अधिकार

था लेकिन अब इस विधेयक के पारित होने से आम आदमी के अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने

कहा कि प्रजातंत्र में अपनी जायज मांगें मनवाने के लिए धरना व प्रदर्शन का सभी को अधिकार

है लेकिन इन अधिकारों की अवहेलना करते हुए भाजपा तानाशाही रवैया अपना रही है।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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