झज्जर, 18 नवंबर (हि.स.)। जिलाधीश एवं उपायुक्त प्रदीप दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध पीवीसी मार्केट पनपने से रोकने के लिए जनहित में तुरंत प्रभाव से आगामी 17 जनवरी, 2025 तक अवधि के लिए आदेश जारी किए हैं।
बहादुरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से प्लास्टिक स्क्रैप मैटेरियल डम्प करने से जलवायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने और वन्य जीव के गुणवत्तापूर्वक जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।जिलाधीश प्रदीप दहिया ने सोमवार को जारी अपने आदेशों मेंं कहा कि जनहित में बहादुरगढ़ में अवैध रूप से अनाधिकृत जमीन / स्थानों पर प्लास्टिक डम्प करना, प्लास्टिक वेस्ट को अनलोड करना आदि पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जिला झज्जर की राजस्व सीमा में प्लास्टिक लोड गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उपायुक्त, सचिव आरटीए व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बहादुरगढ़ उक्त आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज