हिसार : निकाय चुनाव में ड्राई डे घोषित, शराब बिक्री पर रोक

हिसार, 1 मार्च (हि.स.)। हिसार नगर निगम और नारनौंद में नगरपालिका के चुनाव

के चलते शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए

गए है। इसके तहत दो दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा ही, साथ ही 12 मार्च को मतगणना

के दिन भी शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

डीईटीसी तरुणा लाम्बा ने शनिवार को कहा कि निर्देशो की पालना करवाने के लिए

अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है। इनकी संख्या 12 है, इनमें से

6 सदस्य टीम हिसार नगर निगम के दायरे में तो 6 सदस्य टीम नारनौंद एरिया में सक्रिय

रहेगी, अगर कहीं शराब बिक्री की शिकायत अथवा सूचना मिलती है तो नियमानुसार कार्रवाई

अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जारी निर्देशों के मुताबिक निकाय चुनाव के चलते

1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी

विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। आदेशाें के मुताबिक जिन जगहों पर निकाय चुनाव

हैं, वहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान

से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। निर्देशों में शराब बिक्री

पर रोक का समय 28 फरवरी शाम 6 बजे से है। विभाग के अधिकारी तरुणा लाम्बा का कहना है

कि इस सम्बंध में सभी शराब लाइसेंसधारियों को सूचना दे दी गई है। नगर निकायों के क्षेत्रों

में स्थित शराब की दुकानों, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य

प्रतिष्ठानों को एक मार्च, दो मार्च और 12 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने

की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई

की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

   

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