झज्जर :आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने काे डीसी ने व्यापारियों से की बैठक

झज्जर, 12 मई (हि.स.)। वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रशासनिक सतर्कता और नागरिक सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने गैस एजेंसी एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन व किराना एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ सोमवार को विशेष बैठक आयोजित की। बैठक में जिले में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, स्टॉकिंग की स्थिति और सुरक्षा मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई।

डीसी स्वप्निल पाटिल ने साेमवार काे कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला झज्जर में आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और अवैध भंडारण कानूनन अपराध माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आदेश के अंतर्गत चावल, गेहूं, दालें, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दवाइयां, पेट्रोल-डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं का अनावश्यक भंडारण दंडनीय है। बैठक में डीसी ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सुरक्षा मानकों की पूरी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान न केवल उत्पाद आपूर्ति के प्रति सजग रहना है बल्कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का भी गंभीरता से पालन करें। मीटिंग में एसडीएम रविंद्र यादव, डीएफएससी अशोक शर्मा, एएफएसओ अमरजीत, आईओसीएल प्रतिनिधि अश्विन यादव, बीपीसीएल प्रतिनिधि अवनीश कुमार, पेट्रोल पंप एसोसिएशन प्रधान नसीब कादयान, गैस एजेंसी एसोसिएशन प्रधान सतबीर दहिया, किरयाना, होलसेल एसोसिएशन प्रधान प्रकाश सिंह अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

सभी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि जिले में राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और भविष्य में भी इसमें कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन के सभी निर्देशों की पूरी गंभीरता से पालना करेंगे।डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने कहा कि यह समय सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने का है। उन्होंने अपील की कि यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आती है तो उसकी तुरंत सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जिले की शांति व्यवस्था बनी रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज

   

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