बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान की याचिका उच्च न्यायालय ने की खारिज़

हमीरपुर, 02 जनवरी (हि.स.)। विकास खंड हमीरपुर की पंचायत बस्सी झनियारा में जनवरी 2021 में संपन्न हुए चुनावों में निर्वाचन नियमों का सही पालन न करवाने के चलते अशोक कवि द्वारा उक्त पंचायत के चुनाव को एसडीएम हमीरपुर के पास चुनाव को रद्द करने की याचिका दायर की थी जिस पर 21 फरवरी 2023 को एसडीएम हमीरपुर ने इस चुनाव को रद्द करने का फैसला दिया। एसडीएम हमीरपुर के इस फैसले को निवर्तमान प्रधान ने उपयुक्त महोदय के पास चुनौती दी, लेकिन 23 मई 2023 को उपायुक्त महोदय ने भी प्रधान की याचिका को खारिज करते हुए एसडीएम के फैसले को सुरक्षित रखने के आदेश ज़ारी किए।

उक्त पंचायत के प्रधान ने उपायुक्त के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्रधान की याचिका को 30 दिसम्बर 2024 को पिछले फैसलों को सही करार देते हुए प्रधान द्वारा दायर की गई याचिका को निष्फल करने के आदेश ज़ारी किए।

अशोक कवि ने ज़िला निर्वाचन अधिकारी व ज़िला पंचायत अधिकारी से मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करते हुए उक्त पंचायत के प्रधान को बिना किसी देरी के पदमुक्त करके इस पंचायत में शीघ्र दोबारा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल राणा

   

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