विद्युत करंट से गाय की मौत पर मालिक को 32800 रुपये का मिला मुआवजा
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- Feb 14, 2025

धमतरी, 14 फ़रवरी (हि.स.)।धमतरी जिले के ग्राम ग्राम पचपेड़ी में 23 जून 2024 को घटित घातक विद्युतीय दुर्घटना में ग्राम पचपेड़ी निवासी चुम्मन लाल साहू के एक गाय की मौत हो गई थी। उनके द्वारा आर्थिक सहायता राशि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कुरुद संभाग में आवेदन किया गया था। इस पर 14 फरवरी 2025 को पावर कंपनी के नियमानुसार चुम्मन लाल को 32800 रुपये का चेक कार्यपालन यंत्री जीके बंजारे द्वारा प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहायक यंत्री एलएल ध्रुव, अनुभाग अधिकारी टीकाराम निषाद, कामदेव देवांगन, शेषराज वर्मा, लोकेश्वर साहू, दिलीप शोरी, पीयूष सिन्हा, पिंकी, प्रिया,चंद्राणी,चम्पेश्वर, गायत्री, तुलेंद्र,आफताब, भूपेंद्र आदि कार्यालयीन स्टाफ मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि पावर कंपनी के विद्युत प्रदाय तंत्र से मृत्यु होने पर परिपत्र अनुसार मृत बाहरी व्यक्ति को चार लाख रुपये मुआवजा, दुधारू पशु के लिये 32800, भरवाही व सूखे जानवर की मौत होने पर 30 हजार एवं अन्य पशु पक्षियों के लिए निर्धारित राशि प्रदान की जाती है। विद्युत दुर्घटना में शारीरिक अपंगता होने पर प्रतिशतता के आधार पर 60 हजार से दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता राशि दी जा सकती है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा