जींद, 28 नवंबर (हि.स.)। एडीजे डा. चंद्रहास की अदालत ने गुरूवार को नाबालिग के साथ कुकर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अप्रैल 2023 को अलेवा थाना क्षेत्र के तहत एक एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके नाबाालिग बेटे के साथ अप्राकृति यौन शोषण किया गया है। जिस पर पुलिस ने गांव संडील निवासी सुमित के खिलाफ 377, 34 व 6 पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। जहां से अदालत ने उसे जेल भेज दिया था। पुलिस ने अदालत में आरोपित के खिलाफ पुख्ता साक्ष्यों सहित चालान पेश किया गया व समय पर गवाहों को भी सुरक्षित अदालत में पेश करके मामले की अदालत में पैरवी की गई। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। गुरूवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक स्पेशल कोर्ट पोस्सो द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए सुमित को दोषी मानते हुए 20 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा