मप्र के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने सरेंडर के लिए कोर्ट में दिया आवेदन, मांगी सुरक्षा

भोपाल, 27 जनवरी (हि.स.)। लोकायुक्त की छापे में करोड़ों की संपत्ति बरामद होने के बाद से फरार चल रहे मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है। सोमवार को सौरभ शर्मा ने अपने वकीलों को भोपाल की विशेष अदालत भेजा और सुरक्षा की मांग की।

गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2024 को पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के भोपाल की अरेरा कॉलानी के घर और ऑफिस पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। इस दौरान 52 किलो सोना, 235 किलो चांदी समेत कई करोड़ नकदी राशि जब्त की गई थी। सौरभ शर्मा के घर नौ दिन में तीन एजेंसियां ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे थे। कार्रवाई के दौरान भोपाल मेंडोरी क्षेत्र में सुनसान जंगल से एक सफेद कार में 52 किलो सोना और करोड़ों रुपये नकद मिले थे। जांच में पता चला कि ये सब सौरभ शर्मा का ही था।

छापे के बाद से ही सौरभ शर्मा फरार है। लोकायुक्त पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग उसकी तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच सौरभ शर्मा ने अपने वकील के जरिए भोपाल जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने इसके खारिज कर दिया था। इसके बाद से ही सौरभ के आत्मसमर्पण के आसार बढ़ गए थे। लोकायुक्त के छापे के बाद करीब 40 दिन से फरार चल रहे सौरभ शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से सोमवार को विशेष अदालत में उसके सरेंडर के लिए आवेदन दिया है। सौरभ के वकील राकेश पराशर ने बताया कि उसने लोकायुक्त की विशेष अदालत में सरेंडर के लिए सुरक्षा की मांग की है।

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