जबलपुर : पाटन में कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाकर बेचे 151 प्लॉट, बिल्डर पर एफआईआर दर्ज
- DSS Admin
- Jul 04, 2026
जबलपुर, 04 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पाटन क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित कर 151 भूखंड बेचने के मामले में पुलिस ने एक बिल्डर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि कॉलोनाइजर ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रेरा और डायवर्शन संबंधी नियमों की अनदेखी कर प्लॉटों की बिक्री की, जिससे खरीदारों के साथ-साथ शासन को भी राजस्व का नुकसान हुआ।
शनिवार को पुलिस ने बताया कि नौदरा ब्रिज स्थित सेंट्रल प्लाजा निवासी अक्षय सतीश वैश्य ने पाटन तहसील के मौजा तिमरी में स्थित खसरा नंबर 51/2, 56/1, 56/2 और 57/3/2 की करीब 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की। आरोप है कि उन्होंने कॉलोनाइजर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना और निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा किए बिना प्लॉटिंग का कार्य किया।
जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि का न तो सक्षम प्राधिकारी से ले-आउट स्वीकृत कराया गया था और न ही परियोजना का रेरा में पंजीयन कराया गया। इसके बावजूद कृषि भूमि को 151 छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर आम लोगों को बेच दिया गया।
प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनी को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं।
राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त जांच में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कार्रवाई की गई।
पाटन थाना पुलिस ने आरोपी अक्षय सतीश वैश्य के खिलाफ मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम तथा धोखाधड़ी सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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