फर्जी निकली गाजियाबाद में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना, युवती गिरफ्तार
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- Feb 28, 2025

--युवकों को फंसाने की नीयत से महिला ने खुद रची साज़िश
गाजियाबाद, 28 फ़रवरी (हि.स.)। गाजियाबाद में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हैवानियत करने की घटना पुलिस जांच में फर्जी निकली। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने महिला की पोल खोल दी।पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार महिला ने रुपये वसूलने की मंशा के चलते साजिश रचने की बात स्वीकार की है।
डीसीपी नगर राजेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि
लिव-इन रिलेशन में रह रही युवती ने रिश्तों में दरार आने पर धनवसूली और फ्लैट कब्जाने की नीयत के चलते दोस्त और उसके तीन साथियों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बीए पास इस युवती ने साजिश के तहत कार किराये पर ली और उसमें सवार होकर शहर भर में घूमी। चार घंटे बाद घर पहुंची और पुलिस कंट्रोल रूम को सामूहिक दुष्कर्म की सूचना देकर मुकदमा दर्ज करा दिया।
24 फरवरी को महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्रे कलर की कार सवार दीपक चौहान उर्फ मोहंती, वैभव चौहान उर्फ रोबिन और एक अज्ञात ने उसका अपहरण किया, नशीला इंजेक्शन लगाया, गर्दन पर ज्वलनशील केमिकल डालकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया। बयान में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महरौली रेलवे क्रॉसिंग पर कूड़े के ढेर में फेंकना बताया था। पुलिस की चार टीमें मामले की सुलझाने के लिए गठित की गईं और जांच में 112 सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पता चला कि महिला रात 8.27 बजे पर खुद फ्लैट से निकली और कार में सवार हुई चार घंटे बाद उसी गाड़ी से उतरी और फ्लैट में दाखिल हुई।
इतना ही नहीं महिला की मोबाइल लोकेशन इस दौरान सत्यम बिल्डिंग आरडीसी राजनगर और अन्य स्थानों पर मिली। घटना के समय पर आरोपी वैभव चौहान की लोकेशन मोरटी में मिली, जबकि अन्य की लोकेशन भी अलग-अलग स्थान पर मिली। महिला ने गर्दन पर ज्वलनशील पदार्थ डालना, हैवानियत करने का भी आरोप लगाया था, जिसकी मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में आरोपी महिला के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) बेईमानी से सम्पत्ति हड़पना, 230 मृत्यु दंड के लिए झूठे साक्ष्य जुटाना, 308(3) जबरन वसूली करना और 352 जानबूझकर अपमान करने की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सुधार महिला गृह भेजा गया है।
गौतमबुद्धनगर की निवासिनी आरोपी महिला ने अवंतिका नगर निवासी विकास त्यागी के खिलाफ 12 जून 2024 को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना, मारपीट, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली-गलौज करने, तीन वर्षों तक दुष्कर्म करने, पेट में लात मारकर गर्भपात करने का आरोप लगाकर मुकदमा पंजीकृत कराया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली