मुंबई, 29 जून (हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर सख्त हो गई है। इसे लेकर 30 जून तक की समय सीमा दी गई है। इसके बाद एक जुलाई से वाहनो पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राज्य मंे 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी गाड़ियों पर एचएसआरपी नंबर लगवाने की डेडलाइन 30 जून, 2026 है। इसके बाद 1 जुलाई से मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नियम न मानने वाले गाड़ी मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना एचएसआरपी वाली गाड़ियों के आरटीओ में कई जरूरी काम रोक दिए जाएंगे। जो गाड़ी मालिक एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगवाएंगे, उन्हें गाड़ी ट्रांसफर, पता बदलना, कर्ज, गाड़ी का री-रजिस्ट्रेशन, गाड़ी में बदलाव और लाइसेंस रिन्यूअल जैसी आरटीओ सर्विस नहीं मिल पाएगी। यह शर्त गाड़ी के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल पर लागू नहीं होगी। जिन गाड़ी मालिकों ने 30 जून तक एचएसआरपी लगवाने के लिए ऑफिशियल अपॉइंटमेंट ले लिया है, उन्हें 1 जुलाई से शुरू होने वाली सजा से कुछ समय के लिए राहत दी गई है। राज्य में एचएसआरपी लगवाने के लिए तीन ज़ोन तय किए गए हैं। जोन 1 के लिए रोसमेर्टा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जोन 2 के लिए रियल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ज़ोन 3 के लिए एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।
सरकार ने एचएसआरपी लगवाने के अधिकृत दर भी तय कर दी है। इसके अनुसार टू-व्हीलर के लिए 450 रुपये, थ्री-व्हीलर के लिए 500 रुपये, लाइट मोटर व्हीकल, मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल के लिए 745 रुपये (जीएसटी को छोड़कर फिटमेंट चार्ज सहित) चार्ज किए जाएंगे। पुलिस और परिवहन विभाग नियम के तहत मिलकर या अलग-अलग चार्ज लेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग के जॉइंट कमिश्नर शैलेश कामत ने एचएसआरपी नंबर लगवाने की अपील सभी वाहन मालिकों से की है।
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