हरियाणा: ​​​​​नकली खाद व बीज की बिक्री रोकने को कानून बनाएगी सरकार 

- अब किसानाें काे 72 की बजाय अब 48 घंटे में हाेगी अदायगी

- धान की फसल छोड़ने व खेत खाली छाेड़ने पर किसानाें काे मिलेंगे 10 हजार प्रति एकड़

चंडीगढ़, 13 नवम्बर (हि.स.)। हरियाणा सरकार नकली बीज, नकली कीटनाशक और नकली खाद की बिक्री रोकने के लिए जहां कानून बनाने जा रही है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बुधवार काे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार का राेड मैप पेश करते हुए यह जानकारी दी।

उन्हाेंने कहा कि हरियाणा में अभी तक किसानाें काे फसल बेचने के बाद 72 घंटे के भीतर अदायगी किए जाने का प्रावधान है। अब सरकार इसमें संशाेधन करने जा रही है। किसानों को उनकी फसल की कीमत 72 घंटे की बजाय 48 घंटे के भीतर मिला करेगी। धान की बजाय अन्य कोई फसल बोने अथवा खेत खाली रखने पर किसान को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले यह राशि सात हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित थी।

प्रदेश सरकार जल्दी ही किसान उत्पादक संघ (ईपीओ) तथा सहकारी संगठन पैक्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा करेगी। राज्य में करीब 500 आधुनिक सीएम पैक्स समूह गठित करने की योजना है। यह ईपीओ और पैक्स समूह किसानों को आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देंगे, उन्हें मंडियों में फसल की आसान बिक्री की जानकारी देंगे तथा किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु वन स्टाप सेंटर का काम करेंगे।

प्रदेश सरकार इन कृषक समूहों और पैक्स समूहों को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने का काम भी देने वाली है। गोदाम बनाने के लिए एक समूह को करीब एक करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त राशि मुहैया कराने का इरादा सरकार का है।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान 1716 तालाबों के जीर्णोद्वार, गंदे पानी के उपचार तथा प्रबंधन की नीतियों को जारी रखने की बात विधानसभा में कही है। उन्होंने परंपरागत रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने की प्रतिबद्धता सदन में जताई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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