गुरुग्राम: चिंटेल्स पैराडिसो के टावर ए, बी व सी के फ्लैट तुरंत प्रभाव से फ्लैट खाली करने आदेश

-सीबीआरआई जांच रिपोर्ट में तीनों टॉवर्स को बताया गया है असुरक्षित

-जिलाधीश के आदेशों के 15 दिनों के भीतर खाली करने होंगे टॉवर्स

गुरुग्राम, 20 मार्च (हि.स.)। चिंटेल्स पैराडिसो गु्रप हाउसिंग सोसाइटी के टॉवर ए, बी व सी की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टॉवर को असुरक्षित घोषित करने के बाद वहां रह रहे नागरिकों को तुरंत प्रभाव से अपने फ्लैट खाली करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार ने गुरुवार को ये आदेश जारी किए।

जारी आदेशों में कहा कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीबीआरआई) ने अपनी जांच रिपोर्ट में चिंटेल्स पैराडिसो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के टावर ए, बी व सी को रहने के हिसाब से असुरक्षित घोषित किया है। रिपार्ट के आधार पर जिलाधीश ने टावर ए, बी व सी में रह रहे निवासियों के जीवन और संपत्ति के खतरे को देखते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे को रोकने के लिए संबंधित निवासियों को तत्काल निकासी के आदेश दिए हैं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि टावर ए, बी व सी में रहने वाले निवासियों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने संबंधित परिसर को खाली करने और उसी के खाली कब्जे को मैसर्स चिंटल्स इंडिया प्राइवेट को सौंपना होगा। आदेशों की निगरानी के लिए डीटीपी (ई) गुरुग्राम को नोडल अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि आदेशों की पालना के लिए पुलिस बल की सहायता भी ली जा सकती है। जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई दोषी पाया जाता है कि तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार तहत कार्रवाई की जाएगी ।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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