गुरुग्राम: छीना-झपटी के दोषी को पांच साल कठोर कारावास की सजा 

-दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया

-स्कूटी पर सवार होकर छीना-झपटी की वारदात को दिया था अंजाम

गुरुग्राम, 4 जनवरी (हि.स.)। स्कूटी पर सवार होकर छीना-झपटी की वारदात को अंजाम देने के आरोपी को यहां की अदालत ने दोषी ठहराते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल 2022 को एक व्यक्ति ने थाना सेक्टर-14 में एक लिखित शिकायत देकर कहा था कि ओल्ड दिल्ली रोड पर एयरफोर्स स्कूल के सामने स्कूटी पर सवार होकर आए व्यक्ति द्वारा उससे उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। इस शिकायत पर थाना सेक्टर-14 में केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की गई। गुरुग्राम पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसकी पहचान अंकित निवासी जमना बाजार, कश्मीरी गेट दिल्ली के रूप में हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम द्वारा आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत में पेश किए गए। जिनके आधार पर मोना सिंह एडिशनल सेशन जज गुरुग्राम की अदालत द्वारा शनिवार को आरोपी को इस केस में दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद कठोर (कारावास) व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा

   

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