मालवाहक वाहनों पर सवारी बिठाना अनुचित, सीधे चालकों पर होगी कार्रवाई

धमतरी, 14 मई (हि.स.)। बस, भारी मालवाहक वाहन मालिक, चालक, यूनियन अध्यक्ष व सदस्यों की पुलिस अधिकारियों ने बुधवार काे बैठक ली। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मालवाहक वाहनों पर सवारी बिठाया तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस लक्ष्मी निवास चौक, सिहावा रोड समेत अन्य जगहों पर वाहनों की जांच कर कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी रूद्री ने भी मालवाहक वाहन मालिकों की बैठक लेकर चेतावनी दी है। मालवाहक वाहन में यात्री परिवहन नहीं करने दिए निर्देश के आदेश की अवेहलना करने पर परमिट रद्द करने की चेतावनी दिए है।

एएसपी मंणीशंकर चन्द्रा व उप पुलिस अधीक्षक यातायात मोनिका मरावी ने यातायात प्रभारी उपनिरीक्षक खेमराज साहू, रामकृष्ण साहू की उपस्थिति में शहर में सुगम, सुरक्षित यातायात संचालन के ध्येय से शहर में चलने वाले बस, भारी मालवाहक वाहन मालिक एवं यूनियन अध्यक्ष व सदस्यों की बैठक लेकर कई निर्देश दिए है। एएसपी मणीशंकर चंद्रा ने कहा कि वाहन चालकों को शहर के अंदर श्यामतराई, संबलपुर बायपास से कोलियारी मोड़ तक 20 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चलाने निर्देश है। बाहर के हाईवे रोड में बस्ती वाले क्षेत्र में न्यूनतम 30 किमी प्रति घंटे एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 50 किमी प्रति घंटे के रफ्तार से वाहन चलाएं। वहीं भारी वाहन चालकों को अपना हैवी ड्रायविंग लायसेंस रखने, वैध लायसेंस धारी के द्वारा ही वाहन चलाने, कंडक्टर (सह-चालक) को वाहन चलाने नहीं देने कहा गया है। निर्धारित क्षमता से अधिक माल व सवारी का परिवहन नहीं करने की हिदायत दी गई है। चालक शराब सेवन कर वाहन न चलाएं। ट्रैफिक सिग्नलों, यातायात चिन्हों एवं यातायात नियमों का पालन करें। निर्धारित किये गये स्थान से सवारी उतारें व चढ़ाए। निर्धारित पार्किंग स्थल में ही वाहन पार्क करें। रोड किनारे कही भी अनावश्यक पार्किंग न करें।

वाहन पार्क करते समय पार्किंग लाईट चालू रखने व अंधेरे में वाहन खड़ा न करें। इसके अलावा कई अन्य निर्देश दिए है।उचित स्थान देखकर और हार्न बजाते हुए ही ओवरटेक करें। वाहनों में रेत, गिट्टी,डस्ट आदि परिवहन करते समय वाहन को तीरपाल से अच्छे से ढक कर रस्सी से बांधे ताकि खुले में न उड़े। माल परिवहन करते समय वाहन के सभी पहियों का इस्तेमाल करने, ढाबा, रेस्टोरेंट, हाटल में खाना खाने रूकने के दौरान निर्धारित खाली जगह में रोड के नीचे उतारकर वाहन रखें। अनावश्यक मार्ग में वाहन खड़ा न करें। रेत परिवहन करने वाले हाईवा वाहनों का शहर के अंदर निर्धारित प्रतिबंधित समय सुबह आठ बजे से रात्रि 10 बजे तक का पालन करें। रेत-गिट्टी का परिवहन के दौरान पीटपास साथ रखें। वाहन में निर्धारित की गई क्षमता से अधिक माल लोड न करें। वहीं थाना रूद्री प्रभारी ने भी मालवाहक वाहनों के मालिकों की बैठक लेकर निर्देशित किया है। बैठक में बस यूनियन धमतरी के अध्यक्ष महावीर प्रसाद गुप्ता, हाईवा वाहन यूनियन से प्रमोद साहू, मुकेश कोटवानी समेत अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

   

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