परीक्षा केंद्र बनाए जाने के नियमों में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने किए संशोधन
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- Apr 02, 2025

धर्मशाला, 02 अप्रैल (हि.स.)।
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र बनाए जाने के नियमों में संशोधन किया गया है। शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रति वर्ष प्रदेश भर में बोर्ड की फाईनल परीक्षाओं के लिए केंद्र बनाए जाते हैं। इसमें ए कैटगिरी के तहत जमा एक व जमा दो कॉलेज सेंटर, बी कैटगिरी में जमा एक व जमा दो स्कूल परीक्षा केंद्र व सी कैटगिरी में दसवीं कक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। जिसमें लिखित परीक्षा के लिए प्रति परीक्षा केंद्र में 60 छात्र अनिवार्य होने चाहिए, जबकि जनजातिय क्षेत्र में 50 छात्रों की शर्त रखी गई है। साथ ही परीक्षा केंद्र की सी कैटगिरी में कम से कम 40 छात्र व जनजातिय क्षेत्र में 30 छात्र होने अनिवार्य होते हैं। इसमें बोर्ड की ओर से छात्रों की संख्या कम होने पर प्रति छात्र 300 रुपए परीक्षा केंद्र से वसूल किए जाते हैं। अब नियम में किए गए संशोधन के तहत परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी कम होने की सूरत में एक से 30 अप्रैल तक 300 रुपए शुल्क बिना लेट फीस के देना होगा। जबकि इसके बाद एक से 15 मई तक निर्धारित फीस के साथ प्रति क्लास एक हज़ार रुपए लेट फीस, 16 से 31 मई तक निर्धारित शुल्क के साथ दो हज़ार रुपए बिलंब शुल्क प्रति क्लास जबकि 31 मई के बाद परीक्षा केंद्र को निर्धारित शुल्क के अलावा पांच हज़ार रुपए विलंब शुल्क प्रति क्लास जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। उक्त शुल्क को संबंधित परीक्षा केंद्र के स्कूल की ओर से स्कूल आईडी के माध्यम से स्कूल शिक्षा बोर्ड में जमा करवाना होगा।
उधर, प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डा. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र बनाने के संदर्भ में अध्यक्ष शिक्षा बोर्ड की ओर से संशोधन किए गए हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि निर्धारित समय पर परीक्षा केंद्रों की ओर से शुल्क न जमा करवाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया