मीरजापुर : कोटेदारों को जमा करनी होगी 10 हजार की सिक्योरिटी

- पुराने और नए दोनों कोटेदारों पर लागू होगा नियम

- जिले की 1033 राशन की दुकानों के कोटेदारों को जमा करनी होगी प्रतिभूति

मीरजापुर, 15 दिसंबर (हि.स.)। अब कोटेदारों को 10 हजार रुपये की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। यह नियम सिर्फ नए कोटेदारों के लिए नहीं बल्कि पुराने कोटेदारों पर भी लागू किया गया है। जनपद में संचालित 1033 राशन की दुकानों के लिए यह नया आदेश लागू हुआ है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कोटेदारों को 10 हजार रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करने के साथ ही 100 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर भी प्रस्तुत करना होगा। पहले लाइसेंस लेने के दौरान केवल पांच हजार रुपये सिक्योरिटी मनी ली जाती थी।

जिला पूर्ति अधिकारी संजय प्रसाद बरनवाल ने सभी एसडीएम को पत्र लिखकर कोटेदारों से प्रतिभूति राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि तय समयसीमा में सिक्योरिटी मनी जमा न करने पर इसे शासनादेश का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए कोटेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राशन कार्ड और लाभार्थियों का आंकड़ा

कुल राशन कार्ड: 4,53,710

अंत्योदय कार्डधारक: 69,665

पात्र गृहस्थी कार्डधारक: 3,84,045

हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा

   

सम्बंधित खबर