मोथाबाड़ी कांड : रैली की अनुमति न मिलने पर हाई कोर्ट पहुंची भाजपा

कोलकाता, 01 अप्रैल (हि. स.)। मालदा के मोथाबाड़ी इलाके में हाल ही में हुए गुटीय संघर्ष के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को कांथी में रैली निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद भाजपा ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को होने की संभावना है।

मोथाबाड़ी कांड को लेकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस और पुलिस के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि उसने पहले ही प्रशासन को रैली की जानकारी दे दी थी, लेकिन सोमवार रात को अचानक इसकी अनुमति रद्द कर दी गई। पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में यह रैली शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में होनी थी, जिसे पुलिस ने रोक दिया।

भाजपा ने रैली के लिए अनुमति मांगते हुए मंगलवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यह मामला जस्टिस तीर्थंकर घोष के समक्ष दायर किया गया, जिन्होंने याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी हाई कोर्ट में एक अलग याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने सुरक्षा दस्ते के साथ मोथाबाड़ी जाने की अनुमति मांगी है।

इससे पहले, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी रविवार को मोथाबाड़ी जाने से रोका गया था। पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें इलाके से सात किलोमीटर पहले ही रोक दिया था, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई थी।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

   

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