नारनौल: कनीना खंड की मतदाता सूची प्रकाशित, आमजन के निरीक्षण के लिए 18 तक उपलब्ध

नारनौल, 13 अप्रैल (हि.स.)। हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के उपबंधों के तहत खंड कनीना में आने वाले गांव खरखडाबास, कपुरी, मुंडायन, झिंगावन, गुढा, छिथरौली, बागौत, धनौन्दा व झाड़ली ग्राम पंचायतों का 11 अप्रैल को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया है। यह ड्राफ्ट मतदाता सूची 18 अप्रैल तक आमजन के लिए विभिन्न स्थानों पर निशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। यह जानकारी रविवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नवदीप सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल तक आमजन उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) कार्यालय नारनौल, तहसीलदार कार्यालय कनीना एवं संबंधित हलका पटवारी, संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय कनीना, जिला परिषद कार्यालय नारनौल व सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) कार्यालय एवं खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय कनीना में ड्राफ्ट मतदाता सूची का निरीक्षण कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियां 1 जनवरी 2025 के आधार पर तैयार की गई है। कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में किसी नाम को सम्मिलित किए जाने या किसी प्रविष्ठी को संशोधित करने के लिए दावा करना चाहे या किसी व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में आपति प्रस्तुत करना चाहे वह इस संबंध में अपना दावा या आपति लिखित में किसी भी कार्य दिवस को 18 अप्रैल सायं 4 बजे तक उपमण्डल अधिकारी (ना०) कनीना के कार्यालय, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय कनीना व संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्राप्त दावा व आपत्तियों का निपटान 22 अप्रैल को जिला निर्वाचक अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना०), कनीना के कार्यालय में किया जाएगा तथा जिला निर्वाचक अधिकारी एवं उपमण्डल अधिकारी (ना०) कनीना के फैसले के विरूद्ध उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) नारनौल के कार्यालय में 25 अप्रैल तक अपील की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्राप्त अपीलों का निपटान उपायुक्त एंव जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) नारनौल द्वारा 6 मई को किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला

   

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