मेट्रो कार शेड के लिए आगरी कोली बंधुओं पर अन्याय नहीं होने देंगे- परिवहन मंत्री सरनाइक 

मुंबई, 7फ़रवरी (हि. स.) ।आज ठाणे जिला नियोजन समिति सभागृह में मोघरपाड़ा कार शेड डिपो मेट्रो लाइन के संबंध में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कहा कि मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए किसी किसान अथवा आगरी कोली बंधुओं पर अन्याय नहीं होने देंगे। आज इस बैठक में जिला कलेक्टर अशोक शिंगारे, ठाणे मनपा आयुक्त सौरभ राव, एमएमआरडीए के अतिरिक्त आयुक्त अश्विन मुदगल, निवासी उप कलेक्टर डॉ. संदीप माने, प्रांतीय अधिकारी उर्मिला पाटिल, जिला भूमि अधीक्षक बाबासाहेब रेडकर, साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और परियोजना प्रभावित किसान उपस्थित थे। इस अवसर पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने उपस्थित प्रभावित किसानों से चर्चा करते हुए उन्हें सरकार द्वारा इस संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। सरकार ने मोघरपाड़ा, सर्वे क्रमांक 30 में 167 पट्टाधारक किसानों और 31 अतिक्रमणकारी किसानों के लिए एक विशेष मुआवजा योजना के रूप में नीति तैयार की है और यह महाराष्ट्र में पहली बार है कि किसानों के लिए इस तरह की उपयुक्त मुआवजा योजना लागू की गई है। मोघरपाड़ा, सर्वे संख्या 30 में 174.01 हेक्टेयर भूमि को मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। जिला कलेक्टर ने भूमि पर पट्टाधारक किसानों के साथ-साथ अतिक्रमणकारियों की पात्रता निर्धारित कर दी है। विकसित भूखंडों के लिए सिडको की प्रचलित नीति के अनुसार कारपेट एरिया इंडेक्स स्वीकार्य है। जिन किसानों के नाम पर जमीन है, तथा जिन किसानों के नाम पर जमीन नहीं है, लेकिन वे उस पर काबिज हैं, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। यदि यह भूमि सरकार की है, तो नवी मुंबई क्षेत्र में आने वाले किसानों के लिए स्वामित्व अधिकारों के संबंध में राज्य द्वारा लागू की गई मुआवजा नीति का पालन किया जाएगा। जिन किसानों के नाम 7/12 है, उन्हें सरकारी नियमानुसार 22.5 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा। जिन किसानों के नाम ज्ञात नहीं हैं, लेकिन जो भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं और जिनकी भूमि सरकारी है, उन्हें सरकारी नियमानुसार 12.5 प्रतिशत मुआवजा दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / रवीन्द्र शर्मा

   

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