एक मुश्त समाधान योजना बकायादार व्यापारियों के लिए जीवनदायिनी : देवेंद्र कल्याण

व्यापारी प्रदेश सरकार की बकाया कर भुगतान के लिए शुरू की गई ओटीएस योजना का उठाएं लाभ

करों की बकाया राशि के भुगतान के लिए बनाए गए तीन स्लैब

रोहतक, 8 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने कहा कि प्रदेश सरकार शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना बकायादार व्यापारियों के लिए जीवनदायिनी है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग जीएसटी विभाग द्वारा चलाए जा रहे एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों विशेषकर छोटे व्यापारियों के हित को देखते हुए यह योजना शुरू की है। ओटीएस स्कीम-2025 करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर नई शुरुआत करने का अवसर देगी।

उन्होंने व्यापारियों की ट्रेड एसोसिएशन के अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारीगण की बैठक ली तथा उन्हें एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही एकमुश्त समाधान योजना की बारीकियों की जानकारी दी तथा व्यापारियों को एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन देने के लिए उत्साहित किया।

प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने व्यापारियों के सभी मुद्दों के निवारण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला के 3849 व्यापारी एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है। देवेंद्र कल्याण ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना व्यापारियों को टैक्स पर ब्याज एवं पैनल्टी की छूट तो मिलेगी ही साथ ही दस लाख रूपए तक बकायादार व्यापारियों को एक लाख रूपए की छूट के साथ बकाया टैक्स का चालीस प्रतिशत ही जमा करना होगा। व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिए विभाग ने तीन स्लैब तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि दस लाख तक के बाकायादार व्यापारियों को ब्याज व जुर्माना पर पूरी छूट के अलावा सिर्फ 40 प्रतिशत राशि ही करवानी होगी जमा। इसके लिए व्यापारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यापारी पर तीन लाख रूपये बकाया है, इसमें एक लाख ब्याज और 50 हजार पैनल्टी है। माफ होने के बाद 1.50 लाख रूपये बचता है। इसमें एक लाख की छूट प्रदान की गई है। इस तरह सिर्फ 50 हजार रूपये का 40 प्रतिशत यानि 20 हजार रूपये ही जमा करने होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रथम स्लैब के तहत 10 लाख रूपए तक के बकायादार को एक लाख रूपए की टैक्स छूट और कोई ब्याज व पेनल्टी नहीं देनी होगी। शेष टैक्स राशी का 40 प्रतिशत ही जमा करके निपटारा हो जाएगा। दूसरे स्लैब के तहत 10 लाख रूपए से 10 करोड रूपए के बकायादार को ब्याज और पेनल्टी नही देनी होगी। शेष टैक्स राशी का 50 प्रतिशत ही एकमुश्त या फिर 2 किश्तों में भुगतान कर सकते हैं।

तीसरे स्लैब के अनुसार 10 करोड़ रूपए से अधिक के बकायादार को सिर्फ ब्याज और पैनल्टी पर छूट के अलावा अन्य कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्हें टैक्स राशी का शत प्रतिशत जमा करना होगा। व्यापारी इस स्कीम का लाभ लेकर बकाया देनदारी से मुक्त हो सकते हैं। इस अवसर पर उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा, अतिरिक्त ईटीसी विद्या सागर, रोहतक रेंज जेईटीसी काकूल सहरावत, अरूणा सिंह, अंजना मलिक व डीईटीसी अमिता तंवर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल

   

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