लिव इन में रह रही महिला को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश

जोधपुर, 08 फरवरी (हि.स.)। लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक महिला को हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए है। उसे पति ने घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह प्रेमी के साथ लिव इन में रहने लग गई। परिजनों के डर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी।

चित्तौडग़ढ़ निवासी लक्ष्मी प्रजापत और छोटू सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में एडवोकेट निखिल भण्डारी के मार्फत प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि वह आपस में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे है लेकिन लक्ष्मी के पति व ससुराल पक्ष वालों से उन दोनों को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। लक्ष्मी का पति रोजाना शराब पीकर उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट करता था। लक्ष्मी के अपने पहले पति से दो बच्चे हैं, जो अभी उसके पति के साथ ही रह रहे हैं।

हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भण्डारी ने बहस करते हुए यह बताया कि चित्तौडगढ़ पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया जाए कि वे लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इन प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करावे। एडवोकेट निखिल भण्डारी ने हाईकोर्ट के सामने यह भी बहस की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हैं। न्यायाधीश जस्टिस फरजंद अली ने सुनवाई करते हुए लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया।

हिन्दुस्थान समाचार / सतीश

   

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