पुलिस ने गांदरबल में यूएपीए के तहत 3.47 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
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- Apr 10, 2025

गांदरबल, 10 अप्रैल (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत गांदरबल में 3.47 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।
09 कनाल और 07 मरला की कृषि भूमि वाली यह संपत्ति तीन व्यक्तियों की है जिन पर हथियार और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से पाकिस्तान में घुसपैठ करने का आरोप है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई गांदरबल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की माननीय अदालत के आदेशों के बाद यूएपीए की धारा 13 के तहत पुलिस स्टेशन खीरभवानी में दर्ज एफआईआर संख्या 48/2009 के संबंध में की गई।
जिन व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की गई है उनमें फिरदौस अहमद वानी पुत्र स्वर्गीय गुलाम अहमद वानी निवासी ट्रीसा सफापोरा, मोहम्मद रमजान भट पुत्र बटपोरा निवासी गुलाम रसूल भट और पहिलीपोरा सफापोरा निवासी स्वर्गीय गुलाम रसूल गनी के बेटे मोहम्मद अयूब गनी शामिल हैं।
यह निर्णायक कदम गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। यह सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ गांदरबल पुलिस के निर्बाध प्रयासों को दर्शाता है।
हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह