दो मादक पदार्थ तस्करों की लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जब्त
- DSS Admin
- Jun 08, 2026
श्रीनगर, 08 जून (हि.स.)। नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रही अपनी निरंतर कार्रवाई को जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दो मादक पदार्थों के तस्करों की लगभग 4 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
संगम पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 14/2026 के संबंध में गुलाम मोहम्मद डार पुत्र गुलाम अहमद डार की लगभग 3 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं। जब्त की गई संपत्तियों में एक आवासीय मकान, जमीन और व्यवसायिक दुकानें शामिल हैं। जांच में यह स्थापित हुआ कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित की गई थीं।
एक अलग कार्रवाई में नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 09/2018 के संबंध में मोहम्मद शफी शेख पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद सुभान शेख की लगभग 1 करोड़ रुपये की आवासीय संपत्ति जब्त की। यह संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति के रूप में पहचानी गई थी। अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त संपत्तियों को छिपाने, हस्तांतरित करने या बेचने से रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत कुर्की की गई।
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