चुराचांदपुर में निषेधाज्ञा लागू, मार नेता पर हमले के बाद तनाव
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- Mar 17, 2025

चुराचांदपुर (मणिपुर), 17 मार्च (हि.स.)। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में मार जनजातीय नेता रिचर्ड मार पर हुए हमले के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
उल्लेखनीय है कि रविवार शाम ज़ेनहांग लम्का स्थित वीके मॉन्टेसरी परिसर में हिंसा हुई, जहां अज्ञात हमलावरों ने मार इनपुई के महासचिव रिचर्ड मार पर हमला किया। रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला उनके वाहन और एक दोपहिया के बीच मामूली टक्कर से उपजे विवाद के बाद हुआ।
सोमवार को व्याप्त तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा जारी की है। इसके तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति एकत्र होने, जुलूस निकालने और डंडे, पत्थरों सहित हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस घटना के बाद से प्रदर्शनकारियों ने चुराचांदपुर में बंद लागू करने की कोशिश की है। सड़कों पर डंडे लिए समूह गश्त करते दिखे और कुछ क्षेत्रों में पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं।
मार इनपुई संगठन ने इस हमले की निंदा करते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो वे आगे कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश