एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुख्यात ड्रग तस्कर की 25.35 लाख रुपये की संपत्ति जब्त
- Neha Gupta
- Jun 27, 2025

अनंतनाग, 27 जून । मादक पदार्थों की तस्करी पर लगातार कार्रवाई करते हुए और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों के प्रति अपनी शून्य सहनशीलता की नीति के तहत अनंतनाग पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 68-एफ (1) के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की अचल संपत्ति जब्त की। जब्त की गई संपत्ति बंगीदार मीर दंतेर, अनंतनाग में स्थित है जो बोट कॉलोनी खानबल निवासी अब्दुल रशीद फाशू के बेटे परवेज अहमद फाशू की है। वह एक आदतन अपराधी है और एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज कई मामलों में शामिल पाया गया है
अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान की गई और उसे कुर्क किया गया है जिसमें एक मंजिला कंक्रीट का आवासीय घर और 07 मरला की भूमि शामिल है और जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 25,35,882 रूपए है।
जांच के दौरान संपत्ति की पहचान अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित आय के रूप में की गई। उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद कुर्की आदेश को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया है।
यह कार्रवाई जिला पुलिस अनंतनाग द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे निरंतर अभियान का हिस्सा है और इसका उद्देश्य उन्हें अवैध व्यापार के आर्थिक लाभ से वंचित करना है। जिला पुलिस नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने और युवाओं और समाज को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है।



