-75 साल और अक्षम मरीजों के रिश्तेदार लिखवा सकेंगे दवा
-निजी अस्पतालों पर भी लागू होगा राहत का आदेश
उदयपुर, 20 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) के तहत ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) सेवाओं में सुधार के लिए नई छूट और निर्देश आखिर लिखित में जारी कर दिए।
अब तक मौखिक रूप से ही दिशा-निर्देशों की बात हो रही थी। जारी दिशानिर्देश के तहत अब 75 से अधिक आयु सहित अस्पताल जाने में अक्षम कम आयु वाले मरीजों को भी दवाइयां लिखवाने अस्पताल नहीं जाना होगा। अब वह परिजनों के जरिये ओपीडी की सुविधा ले पाएंगे। हालांकि इसके लिए उनके परिजनों को संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से सत्यापित प्रमाण पत्र लेना होगा। इसका फोरमेट चिकित्सा विभाग ने दिशानिर्देश के साथ जारी कर दिया है। यह सुविधा सरकारी ही नहीं, बल्कि उन निजी अस्पतालों पर भी लागू होगी, जो आरजीएचएस में अधिकृत हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता