पूर्वी चंपारण,04 जनवरी (हि.स.)। षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार ने दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को बीस वर्षों का सश्रम कारावास व तीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा संग्रामपुर थाना के पुछरिया निवासी अविनाश कुमार को हुई है।
इस मामले में संग्रामपुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए पीड़िता के पिता ने कहा था कि रात्रि 10 बजे नामजद अभियुक्त उसकी सात वर्षीय पुत्री को जबरन उठाकर नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म किया। मामले में विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनायी। दंड की राशि वसूल पाए जाने पर पीड़िता को देय होगी। वहीं पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़िता को प्रतिकर के रूप में तीन लाख रुपए दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।अभियुक्त 15 मई 2019 से कारागार में है। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / आनंद कुमार