चेंबर ने प्रशासन से मतगणना कार्य पंडरा में नहीं कराने का किया आग्रह

रांची, 18 नवंबर (हि.स.)। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने टर्मिनल मार्केट यार्ड, पंडरा में चुनावी मतगणना कार्यों के लिए प्रशासन की ओर से लगातार उपयोग किए जाने के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर चेंबर की ओर से पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयुक्त और उपायुक्त को पत्राचार कर इस मामले में झारखण्ड उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया था।

इसे लेकर चेंबर के महासचिव रोहित अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले कई वर्षों से यह मुद्दा झारखंड उच्च न्यायालय के संज्ञान में रहा है। उच्चञ न्यामयालय के 19 सितंबर और 14 नवम्बर के आदेशों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंडरा स्थित टर्मिनल मार्केट यार्ड जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों को ईवीएम संग्रहण, स्ट्रांग रूम या काउंटिंग सेंटर के रूप में उपयोग करना अनुचित है। साथ ही न्यायालय के आदेश में कहा गया था कि यह व्यापारियों के अधिकारों का उल्लंघन है।

चेंबर की ओर से किए गए पत्राचार में कहा गया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कृषि मंडी परिसर की दुकान-गोदामों को बार बार अधिग्रहित करने से व्यापार पूरी तरह बाधित हो जाता है।

इससे दुकानदारों, कामगारों और थोक व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होता है।

साथ ही आम जनता को भी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

चेंबर ने यह भी रेखांकित किया कि आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए यह जरूरी है कि जिला प्रशासन समय रहते न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करे। चुनावी गतिविधियों के लिए नये नगड़ी स्थित सरकारी भवन या किसी अन्य उपयुक्त सरकारी परिसर का उपयोग किया जा सकता है, ताकि व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित न हों। साथ ही आग्रह किया गया कि टर्मिनल मार्केट यार्ड, पंडरा को किसी भी चुनावी गतिविधि जैसे ईवीएम और बैलेट सामग्री का भंडारण, स्ट्रांग रूम निर्माण या काउंटिंग सेंटर के लिए उपयोग न किया जाये और इस संबंध में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। चेंबर ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से भी आग्रह किया है कि कि राज्य के किसी में जिले में कृषि मंडी की दुकान-गोदाम को चुनावी मतगणना कार्यों के उपयोग में नहीं लिया जाये।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak

   

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