
जयपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए राजस्थान म्यूनिसपिल एक्ट-2009 (आरएमए) लाइसेंस की अनिवार्यता पर जोर दिया है। अदालत ने शहर में बिना लाइसेंस के संचालित होटल व रेस्टोरेंट पर नगर निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने शहर के 9 नामी होटल व रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में इनके संचालन पर रोक लगाने के लिए कहा हैं।मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश शालिनी श्रीवास्तव और कुलदीप गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई कर दिए है।
याचिका में कहा गया था कि जयपुर शहर में बिना लाइसेंस के बड़ी संख्या में होटल व रेस्टोरेंट संचालित है। इनमें लोगों को मिलावटी और निम्न गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों का विक्रय करके उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है।
वकील विकास काबरा ने बताया कि याचिकाकर्ता ने आरटीआई के तहत नगर-निगम ग्रेटर से शहर में बिना लाइसेंस के संचालित होटल व रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी मांगी थी। इसमें निगम ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि मालवीय नगर और पंचवटी सर्किल के आसपास बिना लाइसेंस के होटल व रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं, जिन्हें निगम द्वारा लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भी जारी किया हुआ है। निगम ने इन होटल-रेस्टोरेंट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई कर हाईकोर्ट ने इन होटल-रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक लगा दी। वहीं नगर निगम को अदालत के आदेश की पालना करने के निर्देश दिए।
हाई कोर्ट ने अन्नू भाई एमबीबीएस, पंचवटी सर्किल, सोयाचाप एक्सप्रेस, पंचवटी सर्किल, अमृतसरी छोले-कुलचे, राजापार्क, द मोमोज हब, राजापार्क, सरदार जी बार बी क्यू, राजापार्क, नंदलाल जी छोले वाले, राजापार्क, द हम्पल कैफे, राजापार्क, द ले-मैन, आदिनाथ नगर, लेपिनोज पीजा, मालवीय नगर की जांच करने के आदेश दिए है।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके हो रहा संचालन
याचिका में यह भी कहा गया है कि शहर में कई रेस्टोरेंट, कैफे, शिक्षा विभाग और सहकारी विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके संचालित हो रहे है। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के कारण आज तक इन अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अनाधिकृत रूप से संचालित इन प्रतिष्ठानों की वजह से आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश