जींद : रिश्वत के दाेषी कानूनगो को पांच साल की जेल, तीस हजार जुर्माना
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- Jan 28, 2025
जींद, 28 जनवरी (हि.स.)। एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने राजस्व विभाग के कानूनगो को जमीन की निशानदेही करवाने की एवज में पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के जुर्म में पांच साल की कैद व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव गतौली निवासी हरिओम ने दो जून 2022 को सतर्कता विभाग को दी शिकायत में बताया था कि वह अपनी चार कनाल जमीन की निशानदेही करवाना चाहता है। जिसकी एवज में हलका कानूनगो जसबीर पांच हजार रुपये की डिमांड कर रहा है। रिश्वत राशि न दिए जाने पर निशानदेही को लटकाए हुए है। शिकायत के आधार पर स्टेट विजीलेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर मनीष कुमार के नेतृत्व में छापामार टीम का गठन किया गया था।
रिश्वत राशि लेने का इशारा मिलते ही स्टेट विजीलेंस टीम ने कानूनगो जसबीर को काबू कर उसकी जेब से रिश्वत राशि पांज हजार रुपये बरामद हो गए। हाथ धुलवाए जाने पर उनका रंग लाल हो गया। स्टेट विजीलेंस ब्यूरो ने कानूनगो जसबीर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने कानूनगो जसबीर को रिश्वत लेने के जुर्म मे पांच साल का कारावास तथा तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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